April 1 Changes: New Tax Rules, ATM Charges, LPG Prices & Travel Costs to Impact Your Budget

April 1 Changes: New Tax Rules, ATM Charges, LPG Prices & Travel Costs to Impact Your Budget

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वित्त वर्ष 2026–27 की शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है, और इसके साथ ही टैक्सेशन, बैंकिंग, ईंधन और यात्रा से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू होंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा के खर्च और वित्तीय योजना पर पड़ेगा।

नया इनकम टैक्स कानून लागू

नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। इसमें ‘Assessment Year’ और ‘Previous Year’ जैसे शब्दों की जगह ‘Tax Year’ का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे टैक्स सिस्टम को समझना आसान होगा।

₹12 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं

नई टैक्स व्यवस्था के तहत सालाना ₹12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह राहत सेक्शन 87A के तहत बढ़े हुए रिबेट के कारण दी जा रही है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।

Form 16 की जगह नए फॉर्म

1 अप्रैल से Form 16 और Form 16A की जगह Form 130 और Form 131 लागू होंगे। इससे टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया और अधिक सरल और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

PAN कार्ड नियम सख्त

अब PAN कार्ड बनवाने के लिए केवल आधार कार्ड जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा। इसके लिए 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज अनिवार्य होंगे।

LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव

घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में अप्रैल में बदलाव हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे घर का बजट प्रभावित होगा।

CNG, PNG और एयर फ्यूल के दाम बदलेंगे

CNG, PNG और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी संशोधन होने की संभावना है, जिससे परिवहन और हवाई यात्रा महंगी हो सकती है।

ATM निकासी पर बढ़ेगा चार्ज

बैंकों ने ATM उपयोग के नियमों में बदलाव किया है। अब UPI आधारित ATM निकासी भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल होगी। लिमिट पार करने पर ₹23 प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। कुछ बैंकों ने फेल ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क लागू किया है।

कैश निकासी सीमा में कटौती

कुछ बैंक, जैसे Punjab National Bank, ने डेबिट कार्ड से दैनिक निकासी सीमा कम कर दी है। पहले जहां ₹1 लाख तक निकासी संभव थी, अब इसे ₹50,000 से ₹75,000 के बीच सीमित किया जा सकता है।

ट्रेन टिकट कैंसिलेशन नियम सख्त

Indian Railways ने टिकट कैंसिलेशन नियमों में बदलाव किया है। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा (पहले यह सीमा 4 घंटे थी)।

नया रिफंड स्ट्रक्चर

  • 8 से 24 घंटे पहले कैंसिलेशन: 50% कटौती
  • 24 से 72 घंटे पहले: 25% कटौती
  • 72 घंटे से पहले: नियमों के अनुसार रिफंड

FASTag पास महंगा

National Highways Authority of India (NHAI) द्वारा जारी FASTag का सालाना पास ₹75 महंगा हो गया है। अब इसकी कीमत ₹3,075 हो गई है।

इसका आपके लिए क्या मतलब?

जहां एक ओर टैक्स में राहत जैसे बदलाव लोगों को फायदा देंगे, वहीं दूसरी ओर बैंकिंग चार्ज और ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी रोजमर्रा के खर्च बढ़ा सकती है। विशेषज्ञों की सलाह है कि इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी वित्तीय योजना और बजट को अपडेट करें।

डिस्क्लेमर: ये नियम और शुल्क समय-समय पर सरकार और बैंकों द्वारा बदले जा सकते हैं। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोत से जानकारी अवश्य लें।

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